Senior Citizen Scheme : वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, इस स्कीम में टैक्स छूट के साथ मिल रहा 8.2% का सालाना रिटर्न, तुरंत करें निवेश.
Senior Citizen Scheme : वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत सरकार की एक विशेष बचत योजना है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीशुदा रिटर्न देती है। साथ ही इसमें निवेश भी पूरी तरह सुरक्षित है. इतना ही नहीं, अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको इस पर टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। इस योजना के तहत आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं.
हर महीने ₹20000 बचत योजना के तहत पाने के लिए
एलआईसी वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
एससीएसएस आवेदन पत्र डाकघर शाखा या भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त करने के लिए उपलब्ध है
फॉर्म के ऊपरी बाएँ कोने में डाकघर शाखा का नाम टाइप करें।
यदि आपके पास पहले से ही डाकघर में बचत खाता है तो खाता संख्या दर्ज करें।
“प्रति” कॉलम के अंतर्गत डाकघर शाखा का पता टाइप करें। खाताधारक का फोटो शामिल करें.
पहले रिक्त फ़ील्ड में खाताधारक का नाम दर्ज करें और विकल्पों की सूची से ‘एससीएसएस’ विकल्प चुनें।
“अतिरिक्त सुविधाएँ उपलब्ध” अनुभाग में सूचीबद्ध विकल्प केवल तभी लागू होते हैं
जब आप बचत खाता खोलने का अनुरोध कर रहे हों,
इस प्रकार आपको उनमें से किसी को चुनने की आवश्यकता नहीं है।
उसके बाद, खाताधारक का प्रकार चुनें: स्वयं, अभिभावक के साथ नाबालिग, या अभिभावक के साथ अनसाउंड माइंड।
सभी या उत्तरजीवी, कोई एक या उत्तरजीवी, या एकल।
फ़ील्ड नंबर 2 पर आगे बढ़ें, जहां जमा राशि पहले शब्दों में और फिर अंकों में दर्ज की जानी चाहिए।
यदि आप चेक प्रस्तुत कर रहे हैं तो तारीख और चेक नंबर नोट कर लें।
खाताधारक(कों) की व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें।
तालिका के अंत में, आपके द्वारा डिलीवरी के प्रमाण के रूप में भेजे गए दस्तावेज़ों से संबंधित कक्षों की जाँच करें।
जानकारी दर्ज करें और एससीएसएस घोषणा की जांच करें।
सभी खाताधारकों के हस्ताक्षर फॉर्म के पेज 1 और पेज 2 के नीचे जोड़ने होंगे।
खाते के लिए नामांकित व्यक्ति के साथ-साथ आपके द्वारा चुनी गई किसी भी प्रासंगिक जानकारी का उल्लेख करें।
कृपया इस डेटा की सटीकता की पुष्टि के लिए सभी खाताधारकों के हस्ताक्षर जोड़ें।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में रिटर्न
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 8.2% वार्षिक ब्याज मिलता है। पहली बार में, ब्याज जमा की तारीख से 31 मार्च/30 सितंबर/31 दिसंबर तक देय होगा और उसके बाद 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को ब्याज देय होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप 10,000 रुपये का निवेश करते हैं तो आपको तिमाही आधार पर 205 रुपये का ब्याज मिलता है. यदि एक वित्तीय वर्ष में सभी एससीएसएस खातों में कुल ब्याज 50,000/- रुपये से अधिक है तो ब्याज कर योग्य है और भुगतान किए गए कुल ब्याज से निर्धारित दर पर टीडीएस काटा जाएगा। यदि फॉर्म 15जी/15एच जमा किया गया है और अर्जित ब्याज निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।