Samudayik Nalkoop Yojana : सरकार दे रही है किसानों को नलकूप लगाने के लिए 80% तक सब्सिडी, जाने आवेदन प्रक्रिया.
Samudayik Nalkoop Yojana : देश के कई राज्यों में भूजल स्तर में लगातार गिरावट किसानों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। ऐसे में किसानों को फसलों की सिंचाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कई राज्य सरकारें कुएं और तालाब खोलने पर जोर दे रही हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में अलग-अलग नामों से कुएं और तालाब खोदने की योजनाएं चलाई जा रही हैं।
सरकार दे रही है किसानों को नलकूप लगाने के लिए 80% तक सब्सिडी,
सामुदायिक नलकूप योजना का लाभ देने के लिए नियम और शर्तें
बिहार बागवानी विभाग ने सामुदायिक नलकूप योजना का लाभ देने के लिए कुछ नियम और शर्तें तय की हैं, जो इस प्रकार हैं।
सामुदायिक नलकूप योजना में आवेदन करने के लिए कम से कम 5 किसानों का समूह बनाना होगा।
इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी इच्छुक लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसानों का पहले से ही डीबीटी में पंजीकरण होना चाहिए और सूक्ष्म सिंचाई योजना में आवेदन करना होगा।
सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/मिनी स्प्रिंकलर) के लिए आवेदन करने वाले किसान का कार्य आदेश जारी होने के बाद ही किसान अंश राशि बीएचडीएस के बैंक खाते में जमा करानी होगी और फिर सामूहिक नलकूप योजना के तहत आवेदन करना होगा। सामूहिक नलकूप योजना के लिए आवेदन करने वाले समूह के सभी किसान सदस्यों के पास कम से कम 0.5 एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए। सभी किसान सदस्यों को भूमि के प्रमाण के लिए एलपीसी या ऑनलाइन/ऑफलाइन भूमि रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा। सामूहिक नलकूप जिस स्थान पर लगाया जाना है, वहां बिजली का स्रोत होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान समूह को बिजली बिल का भुगतान स्वयं करना अनिवार्य है। सामूहिक नलकूप का लाभ केवल उन्हीं समूहों को दिया जाएगा, जो कम से कम 7 वर्षों तक सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करने का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। सामूहिक नलकूप का सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/मिनी स्प्रिंकलर) कम से कम 7 वर्षों तक उपयोग करना अनिवार्य है। नियमानुसार अनुदान राशि का भुगतान संबंधित समूह/किसान के बैंक खाते में किया जाएगा।