PMFBY Village New List : फसल बिमा की नई लिस्ट हुई जारी, ऐसे देखें नई लिस्ट में अपना नाम और पाएं लाभार्थी राशि सीधे खाते में.
PMFBY Village New List : पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमित फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है। इनमें बुआई से कटाई तक सूखा, बाढ़, कीट, प्राकृतिक आग और आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात आदि के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ उपज के आंकड़ों के आधार पर बीमा दिया जाता है। सरकार किसानों की मदद के लिए कई अलग-अलग योजनाएं चला रही है। . दौड़ना। इसके तहत किसानों को कई तरह से लाभ मिलता है.
फसल बिमा का अपना पेमेंट स्टेटस देखने के लिए
इन्हीं योजनाओं में से एक है पीएम फसल बीमा योजना जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसल का बीमा कराने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। दरअसल, किसानों को खेती में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें सबसे प्रमुख हैं बेमौसम बारिश, आंधी-तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं।
30 अप्रैल से पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा में पंजीकरण कराएं
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से खरीफ फसलों के लिए बैंकों में पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा किसान बैंकों को सहमति पत्र देगा, तभी उसके खाते से बीमा राशि काटी जाएगी और उसकी फसल का बीमा किया जाएगा, इसके लिए उन सभी किसानों को 31 जुलाई से पहले योजना के तहत पंजीकरण कराना होगा और किसानों को अंतिम तिथि से एक सप्ताह पहले योजना के तहत अपना पंजीकरण कराना होगा। संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना होगा. आपको अपना सहमति पत्र बैंकों को देना होगा. जिला कृषि पदाधिकारी दिनकर प्रसाद सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष जिले के किसानों ने खरीफ फसल के लिए निबंधन कराया था, जो किसान फसल बीमा में भाग नहीं लेना चाहते हैं वे अपना सहमति पत्र 31 जुलाई से पहले बैंक में जमा कर दें, ताकि प्रीमियम का भुगतान किया जा सके. चुकाया गया। भुगतान किया जा सकता है. चुकाया गया। राशि की कटौती नहीं की जा सकी.
फसल बिमा की लाभार्थी राशि(PMFBY 2024 beneficiary amount)
पीएम फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा के कारण देश के किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें सरकार रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करती है।
इस योजना के तहत किसान की रबी फसल पर 1.5% प्रीमियम लिया जाता है, जबकि खरीफ फसल के लिए किसान को 2% प्रीमियम देना होता है। इसके अलावा यदि किसान व्यावसायिक फसल या बागवानी फसल का उत्पादन करता है तो उसे 5% प्रीमियम देना होगा।