PMFBY Payment प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इन राज्यों के 88 हजार से अधिक किसानों को मिला 101 करोड़ रुपये का मुआवजा, यहां से चेक करें अपना भुगतान.

PMFBY Payment : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इन राज्यों के 88 हजार से अधिक किसानों को मिला 101 करोड़ रुपये का मुआवजा, यहां से चेक करें अपना भुगतान.

PMFBY Payment : भारत मौसमी बदलावों वाला देश है। किसानों (Farmers) को मौसमी परिस्थितियों के अनुसार काम करना पड़ता है। लेकिन कई बार मौसम की मार से किसान परेशान हो जाते हैं। मौसम की वजह से किसानों की फसलों को काफी नुकसान होता है। इस नुकसान को कम करने के लिए सरकार किसानों को फसल नुकसान पर मुआवजा भी देती है। लेकिन फसल नुकसान का मुआवजा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम से एक स्थायी उपाय निकाला।

फसल बीमा योजना के तहत इन राज्यों के किसानों को मिला 101 करोड़ रुपये का मुआवजा

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पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को उनकी फसल के नुकसान पर सहायता दी जाती है। यह सहायता नुकसान के प्रतिशत के आधार पर दी जाती है। यानी नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करती है। हाल ही में 25 लाख किसानों को 3000 करोड़ रुपये की बीमा राशि देने की घोषणा की गई है।

पीएम फसल बीमा योजना

केंद्र सरकार किसानों को बाढ़, बारिश, भूस्खलन, सूखा आदि किसी भी प्राकृतिक आपदा या कीट व्याधियों से खराब हुई फसल से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पीएम फसल बीमा योजना चला रही है। इस योजना के तहत अगर बीमित फसल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हो जाती है तो सरकार बीमित किसान को उसकी फसल में मुआवजे के लिए बीमा कवर प्रदान करती है। पीएम फसल बीमा योजना में पंजीकृत किसानों को ही फसल नुकसान से सुरक्षा का लाभ दिया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को योजना में अपना नामांकन कराना होता है। पीएम फसल बीमा योजना में प्रीमियम राशि खरीफ फसल के लिए 2.5-3.5 प्रतिशत, रबी फसल के लिए 1.5-2 प्रतिशत तथा बागवानी फसलों के लिए 05 प्रतिशत है। ऋण लेकर खेती करने वाले किसानों को इस योजना में अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। बाकी किसानों ने स्वेच्छा से अपना बीमा कराया है।

पीएम फसल बीमा योजना में कौन-कौन सी फसलें शामिल हैं?

अगर आप पीएम फसल बीमा योजना में आवेदन करना चाहते हैं तथा अपनी फसल के नुकसान की राशि का भुगतान करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी फसल निम्न में से कोई एक होनी चाहिए, अगर आपकी फसल इनमें नहीं लिखी है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, अगर आपकी फसल नीचे दी गई फसलों में है तो आप इस योजना से अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं।

1. धान, गेहूँ, बाजरा आदि।

2. कपास, गन्ना, जूट आदि।

3. चना, मटर, अरहर, मशहूर, मूंग, सोयाबीन, उड़द, लोबिया आदि।

4. तिल, सरसों, एंडिव, मूंगफली, कपास, सूरजमुखी, तोरिया, कुसुम, अलसी, नाइजर बीज आदि।

5. केला, अंगूर, आलू, प्याज, अदरक, इलायची, हल्दी, सेब, आम, संतरा, अमरूद, लीची, पपीता, अनानास, चीकू, टमाटर, मटर, फूलगोभी आदि।