Old Pension Update : कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, पुरानी पेंशन योजना पर RBI ने कही बड़ी बात.
Old Pension Update : अगर आप भी सरकारी केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई कर्मचारी है तो आज का यह आर्टिकल आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपको केंद्र सरकार की पेंशन योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अपनी पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने वाला है.
अब इन सभी को मिलेगा पुराणी पेंशन योजना का लाभ
यहाँ क्लिक कर देखे आपको लाभ मिलेगा या नहीं
सरकारी पेंशन योजना के तहत मिलने वाले पेंशन लाभ
ईपीएफओ पुरानी पेंशन योजना 2023 के सभी पात्र सदस्य अपनी उम्र के अनुसार पेंशन प्राप्त करना शुरू करने की तारीख से पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। पेंशन राशि हर मामले में अलग-अलग होती है।
1) 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर पेंशन
कोई भी सदस्य 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन लाभ लेना शुरू कर सकता है। हालाँकि, सदस्य को 58 वर्ष की आयु होने तक 10 वर्ष तक सेवा करनी होती है। एक ईपीएस योजना प्रमाणपत्र जारी किया जाता है जिसका उपयोग मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए जमा किए जाने वाले फॉर्म 10डी को भरने के लिए किया जा सकता है।
2) मासिक पेंशन के पात्र बनने से पहले नौकरी छोड़ने पर पेंशन
अगर कोई सदस्य 58 साल की उम्र से पहले 10 साल तक काम नहीं कर पाता है तो वह 58 साल की उम्र में फॉर्म 10C भरकर पूरी रकम निकाल सकता है. ध्यान रहे कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें मासिक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा.
3) काम करते समय पूर्ण विकलांगता की स्थिति में पेंशन
यदि कोई ईपीएफओ सदस्य पूरी तरह से अक्षम हो जाता है और उसने पेंशन योग्य सेवा अवधि पूरी नहीं की है,
फिर भी वह मासिक पेंशन का हकदार है. पेंशन के लिए पात्र होने के लिए उसके नियोक्ता/कंपनी को कम से कम एक महीने के लिए उसके ईपीएस खाते में पैसा जमा करना होगा।
कर्मचारी विकलांग होने की तिथि से मासिक पेंशन प्राप्त करने का पात्र हो जाता है और जीवन भर पेंशन प्राप्त करता रहता है। हालाँकि, कर्मचारी को यह सत्यापित करने के लिए चिकित्सा परीक्षण से गुजरना पड़ सकता है कि सदस्य अब वह काम नहीं कर सकता जो वह विकलांग होने से पहले कर रहा था।
4)कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को पेंशन
कर्मचारी का परिवार निम्नलिखित मामलों में पेंशन लाभ प्राप्त कर सकता है:
रोजगार के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर नियोक्ता/कंपनी कम से कम एक महीने के लिए कर्मचारी के ईपीएस खाते में पैसा जमा करती है।
यदि कर्मचारी ने 10 साल तक काम किया है लेकिन 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है
मासिक पेंशन पुरानी पेंशन योजना 2023 शुरू होने के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में