NPS Vatsalya Yojana : अब आपके बच्चे को भी पेंशन देगी केंद्र सरकार नई बजट में पेंशन योजना ‘वात्सल्य’ का लाभ उठाएं.
NPS Vatsalya Yojana : अगर आप अपने बच्चे का खाता इस योजना के तहत खुलवाते हैं। तो जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाता है, तो आप इस वात्सल्य योजना खाते को नियमित एनपीएस खाते में बदल सकते हैं। जिसे आपका बच्चा भविष्य में स्वतंत्र रूप से मैनेज कर सकता है और वह इसमें निवेश भी कर सकता है और साथ ही अपने लिए रिटायरमेंट फंड भी जमा कर सकता है। और रिटायरमेंट के समय वह जमा की गई राशि का 60% निकाल सकता है।
इस योजना के तहत बच्चे को भी पेंशन देगी केंद्र सरकार
वात्सल्य योजना आवेदन के लिए पात्रता
वात्सल्य योजना के तहत खाता खोलने के लिए निम्नलिखित पात्रता की आवश्यकता होती है:-
सभी माता-पिता और अभिभावक, चाहे वे भारतीय नागरिक हों, एनआरआई हों या ओसीआई हों, अपने नाबालिग बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने के पात्र हैं।
आवेदक की आयु 0 से 17 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदक के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत खाता कैसे खोलें?
एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत ऑफलाइन खाता खोलने के लिए आप नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने शहर या गांव के किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी बैंक में जाएं।
बैंक में जाकर “एनपीएस वात्सल्य योजना” से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त करें।
अब आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें और योजना से संबंधित सभी दस्तावेज संलग्न करें।
आवेदन पत्र और सभी संलग्न दस्तावेजों को बैंक में मौजूद इस योजना से संबंधित अधिकारी के पास जमा करा दें।