FARM POND SCHEME : किसानों को खेत में तालाब बनाने के लिए मिल रही है 1.35 लाख रुपए की सब्सिडी, जानिए शर्तें और आवेदन का तरीका.
FARM POND SCHEME : किसानों के लिए खेती को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं शुरू की गई हैं, सिंचाई और कृषि उपकरणों के लिए कई तरह की सब्सिडी देती रहती है, इसी तरह अब राज्य सरकार हाल ही में तालाब निर्माण के लिए 135000 रुपये की सब्सिडी योजना (फार्म पॉन्ड सब्सिडी योजना) लेकर आई है। आइए जानते हैं कि किसान इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं।
किसानों को खेत में तालाब बनाने के लिए 1.35 लाख रुपए की सब्सिडी
खेत में दो तरह के फार्म पॉन्ड बनाने पर किसानों को मिलती है सब्सिडी
कृषि विभाग किसानों को उनके खेतों में दो तरह के फार्म पॉन्ड बनाने पर सब्सिडी देता है।
कच्चे फार्म पॉन्ड:
प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड:
1.कच्चे फार्म पॉन्ड:
इस तरह के फार्म पॉन्ड बनाने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और लघु एवं सीमांत किसानों को कुल लागत का 70% या अधिकतम ₹73,500 सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा और अन्य सभी किसानों को 60 प्रतिशत या अधिकतम ₹63,000 सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा।
2. प्लास्टिक लाइनिंग फार्म तालाब:
प्लास्टिक लाइनिंग फार्म तालाब बनाने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं लघु एवं सीमांत किसानों को कुल लागत का 90% या अधिकतम ₹1.35 लाख अनुदान के रूप में तथा अन्य सभी किसानों को 80% या अधिकतम ₹1.20 लाख अनुदान के रूप में सरकार द्वारा दिए जाएंगे।
ऐसे करे फार्म तालाब योजना के लिए रजिस्ट्रेशन
फार्म तालाब योजना के तहत आवेदक किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर “राज किसान साथी पोर्टल” पर तालाब अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए अधिक जानकारी कार्य दिवसों में नजदीकी किसान सेवा केंद्र से प्राप्त की जा सकती है। योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसान को आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी की प्रति एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी खेत के नक्शे की आवश्यकता होगी। आवेदन के बाद कृषि विभाग फार्म तालाब निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी करता है, जिसकी सूचना कृषि पर्यवेक्षक द्वारा आवेदन करने वाले किसान के मोबाइल पर दी जाएगी।