EPS New Rules 78 लाख EPS पेंशनर्स के लिए खुशखबरी..! इस दिन से से बदलेंगे यह नियम, देंखें नया अपडेट.
EPS New Rules : कुल 24% में से 8.33% कर्मचारी के पेंशन खाते में जाता है। जिसे उसे रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन के रूप में मिलता है। और 15.67% पीएफ खाते में जमा होता है। जिसे कर्मचारी विशेष उद्देश्यों के लिए निकाल सकते हैं।
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अगर किसी कंपनी में 20 से अधिक कर्मचारी हैं तो पीएफ कटौती अनिवार्य है
ईपीएफओ ने नियम बनाया है कि अगर किसी कंपनी में 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं तो उस कंपनी को ईपीएफओ में रजिस्टर होना अनिवार्य है। और अपने कर्मचारियों को पीएफ देना होता है। अगर किसी कंपनी में 20 से कम कर्मचारी काम करते हैं तो वह भी ईपीएफओ में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती है। और अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को पीएफ की सुविधा दे सकती है।
कब शुरू होगी सुविधा
केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से शुरू होगी। इससे 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सीपीपीएस राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित करेगा, जिसके माध्यम से भारत में किसी भी बैंक और किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन वितरित की जा सकेगी।