Land Transfer Record : अब सिर्फ 100 रुपए में करा सकते हैं जमीन की रजिस्ट्री, जानिए पुरी प्रक्रिया.
Land Transfer Record : घर, दुकान या जमीन का सपना हर कोई देखता है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के कारण कई लोग इसमें निवेश करने से डरते हैं। खासकर अगर प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर हो और उसे ट्रांसफर करना हो तो परेशानी और बढ़ जाती है। सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब सिर्फ 100 रुपये में जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। अब आपको पुश्तैनी जमीन या प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने के लिए किसी तरह का पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। बेचकर) महाराष्ट्र सरकार के लैंड रिकॉर्ड की जरूरत नहीं, नया जीआर आ गया है, ये पुश्तैनी जमीन है, इसे सिर्फ 100 रुपये के स्टांप पेपर पर अपने नाम करवाया जा सकता है।
सिर्फ 100 रुपए में आपके नाम होगी वडिलोपार्जित जमीन
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यहां आवेदन प्रक्रिया और कहां आवेदन करना है, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। पुश्तैनी जमीन को अपने नाम कैसे करवाएं? आइए जानते हैं नाम पर खेती कैसे करें, इसके बारे में और जानकारी।
भूमि ट्रांसफर रिकॉर्ड(Land transfer record)
फिलहाल अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन ट्रांसफर करने की सोच रहा है। तो सरकार की तरफ से जानकारी पेश की जा रही है कि आप लोग मात्र ₹100 में अपनी जमीन का हस्तांतरण कर सकते हैं। पुश्तैनी जमीन और संपत्ति को अपने नाम करवाने के लिए आपको किसी भी तरह का पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पुश्तैनी संपत्ति को लेकर सरकार का नया नियम लागू हो गया है। जिसका विवरण इस प्रकार है।Land Transfer Record
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जमीन का हस्तांतरण(Transfer of land)
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुश्तैनी जमीन के हस्तांतरण में कई तरह की परेशानियां आती हैं। इन परेशानियों को सही तरीके से सुधारने के लिए सरकार की तरफ से नए नियम और शर्तें लागू की गई हैं। जिसके तहत आप आसानी से अपनी परेशानी खत्म कर सकते हैं और मात्र ₹100 के अंदर अपनी जमीन का हस्तांतरण कर सकते हैं।
जमीन हस्तांतरण रिकॉर्ड(Land transfer record)
जैसा कि हम सभी को बताते हैं कि सरकार के पुराने नियमों के अनुसार, जमीन बेटे और बेटी के नाम पर हस्तांतरित की जाती थी। जिसके लिए सरकार को स्तंभ शुल्क देना पड़ता था। लेकिन नए नियमों के अनुसार, अब आप अपने तहसीलदार की मदद से मात्र ₹100 की कीमत पर जमीन पर अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।Land Transfer Record
सेल डीड क्या है, इसकी जरूरत कब पड़ती है(What is a sale deed, when is it needed)
- इसे ट्रांसफर डीड या सेल डीड भी कहते हैं, जिसे सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कराना होता है।
- इसके बाद प्रॉपर्टी नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है।
- लेकिन ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी खरीदने वाला व्यक्ति आपका रिश्तेदार न हो।
- यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है।
- धोखाधड़ी से बचते हुए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का यह बेहद आसान तरीका है।
- रजिस्टर्ड सेल डीड इस बात का सबूत है कि आपने प्रॉपर्टी बेच दी है।
प्रॉपर्टी रजिस्ट्री(Property registry)
- अगर आप अपनी पुश्तैनी जमीन को नियमानुसार अपने नाम पर ट्रांसफर करना चाहते हैं।
- जिसके लिए आपको सिर्फ ₹100 टैक्स देना होगा।
- आप ₹100 के स्टांप पर तहसीलदार के पास आवेदन देकर अपनी पुश्तैनी जमीन पर
- अपना हक जताने के लिए वारिस बन सकते हैं।
जमीन ट्रांसफर आवेदन के साथ क्या-क्या होना चाहिए?(What should be there with the land transfer application?)
- भूमि के विभाजन के लिए आवेदन करते समय,
- आपको हिस्सेदार का नाम, पता, कृषि सूची, भूमि का विवरण, समूह का कुल क्षेत्रफल आदि दर्ज करना होगा।
- इन सभी उपयुक्त सूचनाओं को प्राप्त करने के बाद आप आसानी से
- ₹100 के स्टांप पेपर की मदद से पैतृक भूमि को अपने नाम पर स्थानांतरित कर सकते हैं।
- Land Transfer Record